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  हिंदुस्तान टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। मामला मुंबई के ओशिवारा थाने का है। रिपोर्ट के अनुसार, गणेश आचार्य और उनके सहायक पर धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-सी (दृश्यरतिकता), 354-डी (पीछा करना), 509 (किसी भी महिला की विनम्रता का अपमान), 323 (कारण) के तहत आरोप लगाए गए हैं। चोट), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (अपराध करने का सामान्य इरादा)।

बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने कथित तौर पर इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उनके वकील रवि सूर्यवंशी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, 'मेरे पास चार्जशीट नहीं आई है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एफआईआर की सभी धाराएं जमानती थीं।' पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में डांसर ने खुलासा किया कि उसने कथित तौर पर कोरियोग्राफर के यौन संबंधों को ठुकरा दिया था। उन्होंने गणेश आचार्य पर उनके साथ छेड़छाड़ करने, भद्दी टिप्पणियां करने और यहां तक ​​कि उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने का भी आरोप लगाया है। जबकि गणेश आचार्य ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। फिल्म और टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन में उसकी सदस्यता कथित तौर पर छह महीने के बाद समाप्त कर दी गई थी।डांसर महिला ने आचार्य के सहायकों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। महिला ने खुलासा किया, 'जब मैंने गणेश आचार्य के खिलाफ आवाज उठाई तो महिला सहायकों ने मुझे पीटा, मुझे गालियां दीं और मुझे बदनाम किया जिसके बाद मैं पुलिस के पास गई जिसने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल एक गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया। फिर मैंने मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक वकील से संपर्क किया।'


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