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मुंबई, महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी करने वाले ड्रोन कैमरे के संचालन में सख्ती बरती जा रही हैं। इसके लिए नई ड्रोन नीति तैयार की गई है।मुंबई में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए 24 घंटे पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। खासतौर से संवेदनशील इलाकों में शूटिंग या ड्रोन उड़ाने के लिए स्थानीय पुलिस एवं नौसेना को सूचित करना जरूरी है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सरकार की इस पहल की सराहना की है, जिसे जल्दी ही मुंबई समेत अन्य शहरों में लागू किया जाएगा।
मुंबई पुलिस हर साल त्योहारों पर सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन और रिमोट से चलने वाले छोटे हल्के उपकरणों को उड़ाने पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगाती है। कुछ इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी होता है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर में ड्रोन हमले और मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर ड्रोन कैमरे को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है।
जम्मू-कश्मीर में ड्रोन से जुड़ी हाल की घटनाओं के बाद ड्रोन नीति को पुख्ता बनाने का नागरिक उड्डयन मंत्रालय का निर्णय सरकार के साहसिक दृष्टिकोण को दिखाता है, जो जनहित में है।
प्रशासन को आशंका रहती है कि ड्रोन से शूटिंग की आड़ में आतंकवादी घटनाएं या वीवीआईपी लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें ड्रोन, रिमोट से चलने वाले सूक्ष्म हल्के विमान, एरियल मिसाइलों या पैराग्लाइडरों का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए ड्रोन कैमरो से शूटिंग को लेकर प्रशासन गंभीर है।
सूत्रों के मुताबिक, ड्रोन कैमरों से शूटिंग या इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर हरे, पीले और लाल जोन के तौर पर वायु सीमा का मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा। पीले जोन का इलाका 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है, जबकि ग्रीन जोन में 400 फीट तक और एयरपोर्ट परिधि से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक उड़ान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यापारिक इस्तेमाल के लिए), नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
- नई ड्रोन नीति के तहत मुंबई जैसे अन्य शहरों में ड्रोन को उड़ाने के लिए 18 साल से ज्यादा और 10वीं पास होना जरूरी है।
- नई पॉलिसी में ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हालांकि, 250 ग्राम तक के वजन के ड्रोन को उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ड्रोन के जरिए शादी या समारोहों की फोटोग्राफी करने के लिए 24 घंटे पहले स्थानीय प्रशासन से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

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