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मुंबई: दूसरी लहर में कोरोना का कहर झेल चुके महाराष्ट्र ने तीसरी लहर के पूर्व सख्त कदम उठाया है। अब दूसरे राज्यों से यहां आने वालों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगे होना जरूरी कर दिया गया है। यदि टीके नहीं लगे हैं तो उन्हें निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगी। यह भी नहीं होने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा।
दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वालों को अब कोरोना वैक्सीन लगे होने के सबूत के तौर पर वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। महाराष्ट्र सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि बाहर से आए यात्रियों को दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई यात्री इन नियमों के पालन में खरा नहीं उतरता है तो उसे कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वह रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उसे 14 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा।
महाराष्ट्र सरकार इस बार इतनी सख्ती इसलिए दिखा रही है, क्योंकि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। पिछली लहर में राज्य ने कोरोना का विकराल रूप देखा है। इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार पहले ही सतर्क हो गई है, ताकि तीसरी लहर में महामारी का तांडव न देखना पड़े।


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